Law & Policy • छत्तीसगढ़ • अपडेट: 01 नवम्बर 2025
केस संदर्भ: CG RERA Final Order M-PRO-2025-02962 (दिनांक 15.10.2025)
छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (RERA) के हालिया आदेश के बाद राज्य की एक आवासीय परियोजना में आवंटितों ने वैधानिक रेजिडेंशियल को-ऑपरेटिव सोसायटी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आदेश के अनुसार, अपूर्ण परियोजना में बिना वैध अनुमति/हस्तांतरण के मेंटेनेंस राशि की वसूली नहीं की जा सकती और प्रोजेक्ट की बुनियादी सुविधाएँ व कॉमन एरिया का दायित्व नियमानुसार प्रमोटर पर ही रहता है।
मुख्य बिंदु (Key Takeaways)
- RERA सेक्शन 11(4)(d): जब तक वैध हैंडओवर और दस्तावेजों का हस्तांतरण नहीं होता, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी प्रमोटर की होती है; उचित/आवश्यक सेवाएँ reasonable charges पर।
- RERA सेक्शन 17: ओसी/सीसी मिलने के बाद भी निर्धारित समय में कॉमन एरिया/दस्तावेज़ एसोसिएशन/कम्पीटेंट अथॉरिटी को सौंपना अनिवार्य।
- आवंटित मिलकर वैधानिक प्रक्रिया से सहकारी संस्था बनाएँगे; व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए परिसरों में नोटिस/विज्ञापन प्रदर्शित होंगे।
- किसी समानान्तर/अनधिकृत समूह द्वारा की गई वसूली, प्रताड़ना या भ्रम फैलाने पर नियामकीय/दंडात्मक कार्रवाई संभव।
क्या बदलता है घर खरीदारों के लिए?
- अवैध वसूली से सुरक्षा: परियोजना अपूर्ण होने पर एकतरफा मेंटेनेंस माँगना नियमविरुद्ध है।
- पारदर्शी सोसायटी गठन: सभी आवंटितों को सदस्यता का समान अवसर—फॉर्म, सूची, और प्रक्रिया खुले व लिखित रूप में।
- दस्तावेज़ों का हस्तांतरण: ड्रॉइंग, एनओसी, सेवा अनुबंध, एएमसी, कॉमन एरिया की सूची—सब वैध इकाई/प्राधिकरण को देना अनिवार्य।
यदि आप इस परियोजना (या किसी अन्य) के आवंटित हैं, तो क्या करें?
- केवल लिखित संचार (ईमेल/पोर्टल/रजिस्टर्ड पत्र) को मान्यता दें; मौखिक दावों से बचें।
- सोसायटी गठन हेतु सदस्यता फॉर्म भरें; मोबाइल/ईमेल सही दें ताकि आधिकारिक सूचना पहुँचे।
- यदि कोई व्यक्ति खुद को “प्रतिनिधि/एजेंट” बताकर वसूली करे, तो रसीद/अधिकृत आदेश माँगें; संदेहास्पद गतिविधि तुरंत रिकॉर्ड करें।
- कानूनी/नियामकीय सहायता के लिए RERA, सहकारी पंजीयक, अथवा स्थानीय प्रशासन को सूचित करें।
FAQ
प्रश्न: क्या बिल्डर अपूर्ण प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस ले सकता है?
उत्तर: आवश्यक सेवाओं के reasonable charges का प्रावधान है, परंतु मनमानी/अघोषित वसूली या बिना हैंडओवर/दस्तावेज़ हस्तांतरण के वसूली वैध नहीं मानी जाती।
अस्वीकरण: यह लेख सार्वजनिक आदेश/कानूनी सिद्धांतों पर आधारित एक पत्रकारिता/सूचनात्मक रिपोर्ट है। किसी भी व्यक्ति/इकाई के विरुद्ध आरोप नहीं है। पाठकों से निवेदन है कि अपने केस-विशेष के लिए अधिकृत सलाह लें।
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About the Author
Er. Vivek Pathak, टेक उद्यमी और जन-जागरूकता कार्यकर्ता। वे छत्तीसगढ़ RERA के एक महत्वपूर्ण मामले (Case No. M-PRO-2025-02962) में शिकायतकर्ता भी रहे हैं, जिसने घर खरीदारों के अधिकार और पारदर्शिता को मज़बूती दी।
